किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना

 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना


विभाग सहकारिता विभाग

योजना का नाम किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना

अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना

योजना कब से प्रारंभ की गयी 1999

योजना का उद्येश्य प्रदेश के कृषि भूमिधारक कृषकों कों प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा सदस्य बनाये जाकर उन्हें अल्पावधि फसल ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया किसान को बालिग एवं कृषि भूमि धारी होना आवश्यक है तथा उनके निवास क्षेत्र में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य होंना आवश्यक है|

लाभार्थी वर्ग भूमिधारी कृषकों

लाभार्थी का प्रकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य

लाभ की श्रेणी ऋण ,अनुदान ,फसल बीमा ,ब्याज

आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें प्रदेश के कृषि भूमि धारी एवं अकालातीत ऋणी कृषकों कों प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा सदस्य बनाये जाकर उन्हें अल्पावधि फसल ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है।

पदभिहित अधिकारी समिति प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

समय सीमा 30 कार्यदिवस

आवेदन प्रक्रिया सम्बंधित किसान द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में भूमि दस्तावेज एवं अन्य डॉक्यूमेंट जमा कर आवेदन किया जाता है|

आवेदन शुल्क प्रवेश शुल्क एवं अंशपूंजी (सदस्य बनने हेतु)

अपील उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें सम्बंधित जिला. म.प्र.

अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान भुगतान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से सम्बन्ध जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा द्वारा कृषक के DMR खाते के माध्यम से सेविंग खाते द्वारा नगद तथा वस्तु ऋण , खाद , बीज , पेस्टिसाइड आदि समिति स्तर से

योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें

 • भू अधिकार ऋण पुस्तिका

 • आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति

 • मतदाता परिचय पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति

 • सहकारी अधिनियम 1960 के अंतर्गत घोषणा फॉर्म 

• अन्य बांको में इस हेतु देनदारी नहीं है, के सम्बन्ध में स्वयं का घोषणा

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