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समग्र शिक्षा योजना

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 समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) भारत सरकार की एक प्रमुख शिक्षा योजना है, जो स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण से बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती है।  यह योजना 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसमें तीन प्रमुख योजनाओं का विलय किया गया था: सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षा (TE)।  इसका उद्देश्य न केवल शिक्षा के अधिकार (RTE) को लागू करना है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य बिंदु: 1. समग्र दृष्टिकोण: यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों—पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक—को कवर करती है। 2. समावेशी शिक्षा: सभी बच्चों, विशेष रूप से वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। 3. डिजिटल लर्निंग: छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। 4. शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों के कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: स्कूलों में बेहतर शौचालय, पेयजल, और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी बच...

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

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  मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना का उद्येश्य योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम/ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना है तथा ब्या‍ज अनुदान सहायता के माध्यम से ऋण लागत (Cost of Credit) कम कराकर परियोजना की व्यवहार्यता (Project Viability) को बढ़ाना है ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकें, युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके साथ ही प्रदेश के युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया • आयु 18 से 45 वर्ष के बीच।  • न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।  • परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो  • किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे-MFI, NBFC, SFB, PACS आदि का स्वयं डिफाल्टर ना हो।  • वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्...

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

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 छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2009-06-18 योजना का उद्येश्य योजना का उददेश्‍य म.प्र. के छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों के जो जीविकोपार्जन के लिये असमर्थ हैं, सहायता प्रदान करना है।  वर्तमान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है ऐसे निःशक्तजनों की देखभाल करने में उनके माता पिता एवं परिवार सदस्यों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है। ऐसे निःशक्तजनों को उनके जीविकोपार्जन हेतु रू 600/- प्रतिमाह सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने से उन्हें विशेष आवश्‍यकता की पूर्ति करने हेतु सहयोग मिलेगा और यह उनके लिये आर्थिक सहायता होगी। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 1. बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को मध्यप्रदेश क...

चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण

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 चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना का उद्येश्य योजनान्तर्गत चिकित्सक की अनुशंसा से पात्र दिव्यांजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो  • चिकित्सक की अनुशंसा पर नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय  • पूर्व में प्रदाय उपकरण की नियत अवधि के पश्चात लाभार्थी वर्ग सभी के लिए लाभार्थी का प्रकार दिव्यांग लाभ की श्रेणी अन्य योजना का क्षेत्र Urban and Rural आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें कार्यालय संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग पदभिहित अधिकारी चिकित्सक की अनुशंसा से संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग आवेदन प्रक्रिया चिकित्सक की अनुशंसा से पात्र दिव्यांजनों को नि:शुल्क कृत्रिम...

मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

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  मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2018-05-03 योजना का उद्येश्य प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया  1.कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो,  2. विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो,  3. कल्याणी आयकरदाता न हो,  4.कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)  5. कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो, अन्य शर्तें -  6.योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बं...

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

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 मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2013-06-20 योजना का उद्येश्य  1. दिव्‍यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना।  2. दिव्‍यांग विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं (अस्थिबाधित) उनकी पहुंच शैक्षणिक संस्थाओं तक बाधारहित/सुगम बनाना।  3. दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।  4. दिव्‍यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाना। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।  2. अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष क...

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

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  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2013-04-01 योजना का उद्येश्य ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं और कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया  1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।  2. दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो ।  3. दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो  4. दम्पत्ति आयकरदाता न हो। लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति लाभार्थी का प्रकार दंपत्ति लाभ की श्रेणी पेंशन योजना का क्षेत्र Urban and Rural आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय...