छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना


 छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

योजना का नाम छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

हितग्राही मूलक है या नही हाँ

अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना

योजना कब से प्रारंभ की गयी 2009-06-18

योजना का उद्येश्य योजना का उददेश्‍य म.प्र. के छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों के जो जीविकोपार्जन के लिये असमर्थ हैं, सहायता प्रदान करना है।

 वर्तमान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है ऐसे निःशक्तजनों की देखभाल करने में उनके माता पिता एवं परिवार सदस्यों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है। ऐसे निःशक्तजनों को उनके जीविकोपार्जन हेतु रू 600/- प्रतिमाह सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने से उन्हें विशेष आवश्‍यकता की पूर्ति करने हेतु सहयोग मिलेगा और यह उनके लिये आर्थिक सहायता होगी।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया

1. बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। 

2. छः वर्ष से अधिक आयु होने संबंधी आयु प्रमाण पत्र होना चाहिये। 

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार अपनी निःशक्तता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निःशक्तजन को बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित होने का वर्णन अनिवार्य हो।

लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति

लाभार्थी का प्रकार दिव्यांग

लाभ की श्रेणी अनुदान

योजना का क्षेत्र Urban and Rural

पदभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –

(अ) आयुक्त, नगर निगम 

(ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी

समय सीमा 15 कार्य दिवस

आवेदन प्रक्रिया

 1.आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।

2.आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।

3.ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।

4.उपरोक्तावनुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।

5.ऑफलाईन प्राप्तं आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन किया जावेगा।

6.जांच उपरांत दस्ता्वेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।

7.जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा। 

8.पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।

 9.संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

आवेदन शुल्क नि:शुल्‍क

अपील ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शहरी क्षेत्र कलेक्टर

अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि 600/- प्रतिमाह

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान

1.आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।

2.आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।

3.ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।

4.उपरोक्तावनुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।

5.ऑफलाईन प्राप्तं आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन किया जावेगा।

6.जांच उपरांत दस्ता्वेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।

7.जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा। 

8.पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा। 

9.संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक https://socialjustice.mp.gov.in/

योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें

1.आयु प्रमाण पत्र

 2. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। 

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार अपनी निःशक्तता के संबंध में प्रमाण पत्र, जिसमें निःशक्तजन को बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित होने का वर्णन अनिवार्य हो।

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