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Showing posts from September, 2024

समग्र शिक्षा योजना

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 समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) भारत सरकार की एक प्रमुख शिक्षा योजना है, जो स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण से बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती है।  यह योजना 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसमें तीन प्रमुख योजनाओं का विलय किया गया था: सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षा (TE)।  इसका उद्देश्य न केवल शिक्षा के अधिकार (RTE) को लागू करना है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य बिंदु: 1. समग्र दृष्टिकोण: यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों—पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक—को कवर करती है। 2. समावेशी शिक्षा: सभी बच्चों, विशेष रूप से वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना। 3. डिजिटल लर्निंग: छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। 4. शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों के कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। 5. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: स्कूलों में बेहतर शौचालय, पेयजल, और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी बच...

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

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  मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना का उद्येश्य योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम/ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना है तथा ब्या‍ज अनुदान सहायता के माध्यम से ऋण लागत (Cost of Credit) कम कराकर परियोजना की व्यवहार्यता (Project Viability) को बढ़ाना है ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकें, युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके साथ ही प्रदेश के युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया • आयु 18 से 45 वर्ष के बीच।  • न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।  • परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो  • किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे-MFI, NBFC, SFB, PACS आदि का स्वयं डिफाल्टर ना हो।  • वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्...

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

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 छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2009-06-18 योजना का उद्येश्य योजना का उददेश्‍य म.प्र. के छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनों के जो जीविकोपार्जन के लिये असमर्थ हैं, सहायता प्रदान करना है।  वर्तमान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है ऐसे निःशक्तजनों की देखभाल करने में उनके माता पिता एवं परिवार सदस्यों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है। ऐसे निःशक्तजनों को उनके जीविकोपार्जन हेतु रू 600/- प्रतिमाह सहायता अनुदान के रूप में दिये जाने से उन्हें विशेष आवश्‍यकता की पूर्ति करने हेतु सहयोग मिलेगा और यह उनके लिये आर्थिक सहायता होगी। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 1. बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को मध्यप्रदेश क...

चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण

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 चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना का उद्येश्य योजनान्तर्गत चिकित्सक की अनुशंसा से पात्र दिव्यांजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो  • चिकित्सक की अनुशंसा पर नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय  • पूर्व में प्रदाय उपकरण की नियत अवधि के पश्चात लाभार्थी वर्ग सभी के लिए लाभार्थी का प्रकार दिव्यांग लाभ की श्रेणी अन्य योजना का क्षेत्र Urban and Rural आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें कार्यालय संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग पदभिहित अधिकारी चिकित्सक की अनुशंसा से संयुक्त संचालक/ उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग आवेदन प्रक्रिया चिकित्सक की अनुशंसा से पात्र दिव्यांजनों को नि:शुल्क कृत्रिम...

मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

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  मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2018-05-03 योजना का उद्येश्य प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया  1.कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो,  2. विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या अधिक हो,  3. कल्याणी आयकरदाता न हो,  4.कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)  5. कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो, अन्य शर्तें -  6.योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बं...

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

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 मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2013-06-20 योजना का उद्येश्य  1. दिव्‍यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना।  2. दिव्‍यांग विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं (अस्थिबाधित) उनकी पहुंच शैक्षणिक संस्थाओं तक बाधारहित/सुगम बनाना।  3. दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।  4. दिव्‍यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाना। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।  2. अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष क...

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

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  मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2013-04-01 योजना का उद्येश्य ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें हैं और कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया  1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।  2. दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो ।  3. दम्पत्ति की मात्र संतान के रूप में सिर्फ पुत्री हो  4. दम्पत्ति आयकरदाता न हो। लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति लाभार्थी का प्रकार दंपत्ति लाभ की श्रेणी पेंशन योजना का क्षेत्र Urban and Rural आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय...

नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

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 नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2008-08-12 योजना का उद्येश्य दिव्‍यांग व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई है।  योजनान्तार्गत  1. युवक के दिव्‍यांग होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के दिव्‍यांग होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर राशि रू. 2,00,000/- प्रोत्साहन राशि  2. युवक एवं युवती दोनों के दिव्‍यांग होने पर संयुक्त रुप से रु. 1,00,000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 1.40 या उससे अधिक दिव्‍यांगता हो।  2.आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।  3.आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।  4.विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से ...

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

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  राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 1995-08-15 योजना का उद्येश्य भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडि़त परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 1.मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। 2. मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।  3. मृतक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी वर्ग सभी के लिए लाभार्थी का प्रकार सभी के लिए लाभ की श्रेणी वित्तीय सहायता /भत्ता योजना का क्षेत्र Urban and Rural आवेदन/संपर्क/पं...

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना

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 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2009-04-01 योजना का उद्येश्य भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है । लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष होगी। 2. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। 3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर आफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के अनु...

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना

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  इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 1995-08-15 योजना का उद्येश्य भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था संचालित की जा रही है । लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 1. आवेदक की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो। 2. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति लाभार्थी का प्रकार वृद्ध लाभ की श्रेणी पेंशन योजना का क्षेत्र Urban and Rural आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें आवेदक द्वारा निर्धा...

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

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  समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना का नाम समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 1981 योजना का उद्येश्य इस सेवा का उद्देश्य निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के पात्र हितग्राहियों को पेंशन के रूप में रू. 600/- प्रतिमाह राज्य मद से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया  1. 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध  2. 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा (कल्याणी), जो आयकरदाता न हो  3. 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता, जो आयकरदाता न हो  4. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो  5. 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं जो आयकरदाता न हो  6. वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। लाभार्थी वर्ग...

किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना

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 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना विभाग सहकारिता विभाग योजना का नाम किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 1999 योजना का उद्येश्य प्रदेश के कृषि भूमिधारक कृषकों कों प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा सदस्य बनाये जाकर उन्हें अल्पावधि फसल ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया किसान को बालिग एवं कृषि भूमि धारी होना आवश्यक है तथा उनके निवास क्षेत्र में पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य होंना आवश्यक है| लाभार्थी वर्ग भूमिधारी कृषकों लाभार्थी का प्रकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य लाभ की श्रेणी ऋण ,अनुदान ,फसल बीमा ,ब्याज आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें प्रदेश के कृषि भूमि धारी एवं अकालातीत ऋणी कृषकों कों प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा सदस्य बनाये जाकर उन्हें अल्पावधि फसल ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। पदभिहित अधिकारी समिति प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति समय सीमा 30 कार्यदिवस आवेदन प्रक्रिय...

निर्माण श्रमिको का पंजीयन (भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार मण्‍डल)

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  निर्माण श्रमिको का पंजीयन (भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार मण्‍डल) विभाग श्रम विभाग योजना का नाम निर्माण श्रमिको का पंजीयन (भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार मण्‍डल) हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 1900-01-01 योजना का उद्येश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्‍यों को म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मंडल की योजनाओं जैसे प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, शिक्षा सहायता, दुर्घटना एवं चिकित्‍सा सहायता, मृत्‍यु सह अंत्‍योष्टि सहायता, अपंगता सहायता, आवास त्रृण सहायता, पेंशन सहायता आदि का लाभ प्रदान किया जाना है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया पंजीयन हेतु पात्रता-  • निर्माण श्रमिक के रूप मे पंजीयन के लिए श्रमिक की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा पिछ्ले 12 माह मे कम से कम 90 दिवस निर्माण क्षेत्र मे कार्य करना आवश्यक है।  • पंजीयन का नवीनीकरण 3 वर्ष मे किया जावेगा।  • स्पष्टीकरण - यदि परिवार के सदस्यो द्वारा पिछ्ले 12 माह मे पृथक-पृथक 90 दिवस से अधिक निर्माण क्षेत...

अटल पेंशन योजना

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  अटल पेंशन योजना विभाग वित्त योजना का नाम अटल पेंशन योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 01-06-2015 योजना का उद्येश्य अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को दिनांक 9.5.2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उदेश्य से शुरू किया गया था।  एपीवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अभिशासित किया जाता है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है तथा योगदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अलग-अलग हैं। लाभार्थी वर्ग सभी के लिए लाभार्थी का प्रकार सभी के लिए लाभ की श्रेणी पेंशन योजना का क्षेत्र Urban and Rural आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पदभिहित अधिकारी शाखा प्रमुख समय सीमा योजना प्रभावशाली है आवेदन प्रक्रिया अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पर 1000 रु. अथवा 2000 रु. अथवा 3000 रु. अथवा 4000 रु. अ...

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

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 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना विभाग वित्त योजना का नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 09-05-2015 योजना का उद्येश्य पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले उन व्य क्तियों के लिए उपलब्ध है जिनके पास एक बैंक खाता हो और जो इस योजना से जुड़ने/अपने खाते से ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देते हैं ।  2 लाख रूपये का जीवन सुरक्षा 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की समयावधि के लिए है और यह नवीकरणीय है।  इस योजना के तहत, किसी भी कारणवश बीमाकृत व्य क्ति के मृत्युा के मामले में जोखिम सुरक्षा 2 लाख रूपये का है।  प्रीमियम की राशि प्रति वर्ष 436 रूपये है जि‍से अभिदाता के द्वारा दिए गए विकल्प् के अनुसार बैंक खाते से एक किश्तम में ही प्रत्येजक वार्षिक सुरक्षा समयावधि पर योजनाके तहत 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट किया जाना है।  यह योजना जीवन बीमा निगम तथा अन्यस सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जो इस उद्देश्यस के लिए बैंकों के साथ इन्हींन शर्तों पर आवश्ययक अनुमोदन तथा सहमति से उत्पा1द की प...

आयुष्मान भारत योजना

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  आयुष्मान भारत योजना विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग योजना का नाम आयुष्मान भारत योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना का उद्येश्य पात्र परिवार के सदस्यों को किसी भी रोग बीमारी की स्थिति में शासकीय अस्पताल में अथवा चिन्हित निजी अस्पताल जाकर दिखाना होगा।  वहां पर डाॅक्टर उनकी जांच करके उपचार देंगे। यदि वह उपचार सरकारी अस्पताल में संभव होगा तो उन्हें वहां भर्ती करा दिया जायेगा और यदि वह इलाज मेडिकल काॅलेज में ही संभव होगा तो उन्हंे वहां रेफर कर दिया जायेगा।  जहां तय पैकेज के अनुरूप उन्हें उपचार मिल सकेगा। जिला मलेरिया अधिकारियों को इस योजना का नोडल आॅफिसर बनाया गया है, किसी भी सहायता के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने पहले से ही सभी पात्र परिवारों का सर्वे करवाकर सूची बनवा ली है। परिवार के किसी सदस्य का नाम सूची में जुड़ नहीं पाया है या फिर गलत अंकित हो गया है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है।  आयुष्मान मित्र - योजना के पात्र नागरिकों की सुविधा के लिए चिन्हित चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र नियुक्त किये जा र...

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

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 विभाग राजस्व विभाग योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 22-09-2020 योजना का उद्येश्य कृषि को लाभ का धंधा बनाए जाने की परिकल्‍पना को पूर्ण करने, कृषि हेतु उन्‍नत तकनीक का उपयोग करने, कृषकों की आय संवर्धन के उद्देश्‍य को पूर्ण करने एवं प्रदेश के किसानों कोआत्‍मनिर्भर बनाने हेतु मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना माह सितम्‍बर 2022 से प्रारंभ की गई है लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया योजना हेतु पीएमकिसान योजना के तहत पात्रता की शर्ते लागू हाेंगी, जो निम्‍नानुसार हैं :- 2.4.1 उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि-स्वामी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे जो निम्न4लिखित है:-  i. सभी संस्थागत भूमि-स्वामी; तथा  ii. कृषक परिवार जिनमें एक या अधिक निम्न श्रेणी के सदस्य हैं:-  a) भूत-पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ,  b) भूत-पूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोक सभा/ राज्य सभा/ राज्य विधानसभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व / वर्तमान स...

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY

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  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2017 योजना का उद्येश्य यह योजना मध्य प्रदेश के समस्त जिलो में जनवरी 2017 से लागू की गई है| पात्र हितग्राही- परिवार में प्रथम जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओ एव धात्री माताए योजना की लाभार्थी होगी | उद्देश्य:- 01-गर्भवती महिलाओ के प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एव पश्चात् पर्याप्त आराम मिल सके | 02- गर्भवती महिलाओ एव धात्री माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सुधार लाना| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 01-गर्भवती होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, आगनबाडी केंद्र में अपना पंजीयन कराये| 02-बैंक या डाकघर में अपना बचत खाता खोले एव उसे अपने आधार नम्बर से जोड़े/लिंक करे | 03-आगनबाडी कार्यकर्त्ता अथवा ए. एन. एम्. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ की मांग करे | 04-आगनबाडी केंद्र में आयोजित होने वाले मंगल दिवस (गोद भराई ,अन्नप्राशन एव सुपोषण दिवस ) कार्य...

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना

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  विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग योजना का नाम मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना कब से प्रारंभ की गयी 2007 योजना का उद्येश्य बालिका जन्म के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में लागू की गई है। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया योजना के लिए पात्रता- पात्रता एवं शर्ते (सामान्य प्रकरणों के लिये) 1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका। 2. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। 3. माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो । 4. माता-पिता आयकर दाता न हों। 5. प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 01 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी। योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन 1. जिस परिवार में...

किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन

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  विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग योजना का नाम किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना का उद्येश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों हेतु अल्पकालीन कार्यशील पूंजी साख सीमा हेतु बैंकों से ब्याज अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराना। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया योजनांतर्गत पात्र पशुपालक एवं दुग्ध उतपादक संगठन स्वयं सीधे बैंकों में अथवा विभागीय जिला नोडल अधिकारी(उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी)/पशु चिकित्सा संस्था प्रभारियों एवं दुग्ध सहकारी समितियों कें माध्यम से ऑफलाइन अथवा आनलाइन ( samast.mponline.gov.in ) आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन हेतु एम.पी.ऑनलाइन कियोस्कn से निर्धारित शुल्कआ उपरांत आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी वर्ग सभी वर्ग के पशुपालक लाभार्थी का प्रकार पशुपालक ,प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य ,प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का सदस्य लाभ की श्रेणी अनुदान योजना का क्षेत्र Urban and Rural आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें  samast.mponline.gov.in पदभिहित अधिकारी उपसंचा...

मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना

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 विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग योजना का नाम मुख्‍यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना हितग्राही मूलक है या नही हाँ अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना योजना का उद्येश्य (क) रु. 10,000 तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना। (ख) नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना। (ग) उद्यमियों को व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग। लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लक्षित परिवार का चयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक के आधार पर किया जाता है। लाभार्थी वर्ग ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्‍यापारी लाभार्थी का प्रकार ग्रामीण लाभ की श्रेणी अन्य योजना का क्षेत्र Rural समय सीमा जुलाई 2020 से आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन शुल्क निशुल्‍क अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि राशि रू 10,000 (ब्‍याज मुक्‍त ऋण) हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान बैंक के द्वारा संबंधित हितग्राही के खाते में राशि का सीधे अंतरण ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक http://kamgarsetu.mp.gov.in/ http:/...