अटल पेंशन योजना

 


अटल पेंशन योजना

विभाग वित्त

योजना का नाम अटल पेंशन योजना

हितग्राही मूलक है या नही हाँ

अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना

योजना कब से प्रारंभ की गयी 01-06-2015

योजना का उद्येश्य अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को दिनांक 9.5.2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उदेश्य से शुरू किया गया था।

 एपीवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अभिशासित किया जाता है।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है तथा योगदान चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अलग-अलग हैं।

लाभार्थी वर्ग सभी के लिए

लाभार्थी का प्रकार सभी के लिए

लाभ की श्रेणी पेंशन

योजना का क्षेत्र Urban and Rural

आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से

पदभिहित अधिकारी शाखा प्रमुख

समय सीमा योजना प्रभावशाली है

आवेदन प्रक्रिया अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पर 1000 रु. अथवा 2000 रु. अथवा 3000 रु. अथवा 4000 रु. अथवा 5000 रु. की न्यूनतम गारंटीशुदा मासिक पेंशन प्राप्त होगी । 

मासिक पेंशन अभिदाता को दी जाएगी , और उसके बाद उनके पति या पत्नी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन कॉर्पस को उनके नामिति को लौटा दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क निरंक

अपील शाखा प्रमुख

अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि योजना एवं पात्रता अनुसार

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के खातो के माध्यम से

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक https://jansuraksha.gov.in/

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