निर्माण श्रमिको का पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल)
निर्माण श्रमिको का पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल)
विभाग श्रम विभाग
योजना का नाम निर्माण श्रमिको का पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल)
हितग्राही मूलक है या नही हाँ
अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी 1900-01-01
योजना का उद्येश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं जैसे प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, शिक्षा सहायता, दुर्घटना एवं चिकित्सा सहायता, मृत्यु सह अंत्योष्टि सहायता, अपंगता सहायता, आवास त्रृण सहायता, पेंशन सहायता आदि का लाभ प्रदान किया जाना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया पंजीयन हेतु पात्रता-
• निर्माण श्रमिक के रूप मे पंजीयन के लिए श्रमिक की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा पिछ्ले 12 माह मे कम से कम 90 दिवस निर्माण क्षेत्र मे कार्य करना आवश्यक है।
• पंजीयन का नवीनीकरण 3 वर्ष मे किया जावेगा।
• स्पष्टीकरण - यदि परिवार के सदस्यो द्वारा पिछ्ले 12 माह मे पृथक-पृथक 90 दिवस से अधिक निर्माण क्षेत्र मे कार्य किया है तो आवेदन करने पर प्रत्येक सदस्य का पृथक- पृथक पंजीयन कार्ड जारी किया जायेगा।
4. पंजीयन हेतु निम्न दस्तावेज़ आवश्यक होंगे-
(1) पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र
(2) दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
(3) आयु सम्बन्धी प्रमाण ( आयु के लिए निम्नलिखित मे से कोई एक)
• स्कूल का प्रमाणपत्र/ अंकसूची
• जन्म प्रमाणपत्र
• मतदाता सूची
• स्वयं का मतदाता परिचयपत्र
• चिकित्सक प्रमाणपत्र
• उपरोक्त मे से कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नही होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के सम्बन्ध मे शपथपत्र
(4) पिछ्ले 12 माहो मे 90 दिवस निर्मान कार्य मे कार्यरत होने का प्रमाणपत्र नियोजक, पंजीकृत श्रम संगठन, श्रम निरीक्षक, निर्माणकर्ता, निर्माण एजेंसी, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय आदि द्वारा जारी किया जावेगा।
(5) रूपये 10 शुल्क
लाभार्थी वर्ग सभी के लिए
लाभार्थी का प्रकार श्रमिक
लाभ की श्रेणी श्रमिक कार्य
योजना का क्षेत्र Urban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें लोक सेवा केन्द्र / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
पदभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र मे - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में -मुख्य नगर पालिका अधिकारी
समय सीमा 30 कार्य दिवस
आवेदन प्रक्रिया पंजीयन हेतु पात्रता-
• निर्माण श्रमिक के रूप मे पंजीयन के लिए श्रमिक की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा पिछ्ले 12 माह मे कम से कम 90 दिवस निर्माण क्षेत्र मे कार्य करना आवश्यक है।
• पंजीयन का नवीनीकरण 3 वर्ष मे किया जावेगा।
• स्पष्टीकरण - यदि परिवार के सदस्यो द्वारा पिछ्ले 12 माह मे पृथक-पृथक 90 दिवस से अधिक निर्माण क्षेत्र मे कार्य किया है तो आवेदन करने पर प्रत्येक सदस्य का पृथक- पृथक पंजीयन कार्ड जारी किया जायेगा।
4. पंजीयन हेतु निम्न दस्तावेज़ आवश्यक होंगे-
(1) पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र
(2) दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
(3) आयु सम्बन्धी प्रमाण ( आयु के लिए निम्नलिखित मे से कोई एक)
• स्कूल का प्रमाणपत्र/ अंकसूची
• जन्म प्रमाणपत्र
• मतदाता सूची
• स्वयं का मतदाता परिचयपत्र
• चिकित्सक प्रमाणपत्र
• उपरोक्त मे से कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नही होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के सम्बन्ध मे शपथपत्र
(4) पिछ्ले 12 माहो मे 90 दिवस निर्मान कार्य मे कार्यरत होने का प्रमाणपत्र नियोजक, पंजीकृत श्रम संगठन, श्रम निरीक्षक, निर्माणकर्ता, निर्माण एजेंसी, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय आदि द्वारा जारी किया जावेगा। (5) रूपये 10 शुल्क
आवेदन शुल्क निरंक
अपील ग्रामीण क्षेत्र में- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहरी क्षेत्र में - कलेक्टर
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया /
हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक www.mpedistrict.gov.in

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