मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
हितग्राही मूलक है या नही हाँ
अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्य योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम/ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंको के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना है तथा ब्याज अनुदान सहायता के माध्यम से ऋण लागत (Cost of Credit) कम कराकर परियोजना की व्यवहार्यता (Project Viability) को बढ़ाना है ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो सकें, युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सके साथ ही प्रदेश के युवा नौकरी के विकल्प के रूप में स्वरोजगार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया
• आयु 18 से 45 वर्ष के बीच।
• न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
• परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो
• किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे-MFI, NBFC, SFB, PACS आदि का स्वयं डिफाल्टर ना हो।
• वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।
लाभार्थी वर्ग सभी के लिए
लाभार्थी का प्रकार बेरोजगार ,स्वरोजगार
लाभ की श्रेणी अनुदान ,प्रशिक्षण
योजना का क्षेत्र Urban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
पदभिहित अधिकारी महाप्रंबधक-जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
आवेदन प्रक्रिया
• विभाग द्वारा पात्रता परिक्षणोंपरांत आवेदन ऑनलाइन संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित किया जायेगा |
• बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा ।
• प्रकरण स्वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा 1 माह के भीतर ऋण वितरण किया जाकर पोर्टल पर पृविष्टि की जायेगी।
• बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान/ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से क्लेम किया जायेगा।
• महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जायेगी (DBT) ।
• योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु सम्बंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी फीस, अधिकतम 7 वर्षो के लिये दिए जाने का प्रावधान है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक https://samast.mponline.gov.in

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