राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

 


राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

हितग्राही मूलक है या नही हाँ

अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना

योजना कब से प्रारंभ की गयी 1995-08-15

योजना का उद्येश्य भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडि़त परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया

1.मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।

2. मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो। 

3. मृतक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

लाभार्थी वर्ग सभी के लिए

लाभार्थी का प्रकार सभी के लिए

लाभ की श्रेणी वित्तीय सहायता /भत्ता

योजना का क्षेत्र Urban and Rural

आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।

पदभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र –

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –

(अ) आयुक्त, नगर निगम 

(ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी

समय सीमा 30 कार्य दिवस

आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को जांच हेतु भेजा जायेगा।

2. उपरोक्त जांच हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच करवाकर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को भेजा जायेगा।

3. प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर सहायता राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी एवं सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को उसके बैंक अकाउन्ट में किया जाएगा ,यह भुगतान आवेदन दिनांक की समय सीमा में किया जायेगा, एवं इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।

4. प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा एवं आवेदक को कारण सहित सुस्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जायेगी।

आवेदन शुल्क नि:शुल्‍क

अपील ग्रामीण क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहरी क्षेत्र 

(अ) कलेक्टर

 (ब) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि सहायता की राशि- 20,000/-

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान

1. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को जांच हेतु भेजा जायेगा।

2. उपरोक्त जांच हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच करवाकर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को भेजा जायेगा।

3. प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर सहायता राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी एवं सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को उसके बैंक अकाउन्ट में किया जाएगा ,यह भुगतान आवेदन दिनांक की समय सीमा में किया जायेगा, एवं इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।

4. प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा एवं आवेदक को कारण सहित सुस्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक http://socialjustice.mp.gov.in

योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें

 1. आयु प्रमाण पत्र 

2. मृत्यु का प्रमाणपत्र 

3. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में पुलिस में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट।

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