मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना


 मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

योजना का नाम मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

हितग्राही मूलक है या नही हाँ

अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना

योजना कब से प्रारंभ की गयी 2013-06-20

योजना का उद्येश्य

 1. दिव्‍यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना।

 2. दिव्‍यांग विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं (अस्थिबाधित) उनकी पहुंच शैक्षणिक संस्थाओं तक बाधारहित/सुगम बनाना। 

3. दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।

 4. दिव्‍यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाना।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। 

2. अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो। 

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुये, अस्थिबाधित जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40 प्रतिशत से अधिक, श्रवण बाधित 40 प्रतिशत से अधिक, मंदबुद्धि जिनको चिकित्सकों द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। 

4. दिव्‍यांग विद्यार्थी का नाम समग्र स्पर्श पोर्टल में अंकित होना चाहिये।

लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति

लाभार्थी का प्रकार छात्र ,छात्रा ,दिव्यांग

लाभ की श्रेणी सामग्री सहायता

योजना का क्षेत्र Urban and Rural

पदभिहित अधिकारी संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग

समय सीमा 30 कार्य दिवस

आवेदन प्रक्रिया निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्‍यक है।

आवेदन शुल्क नि:शुल्‍क

अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित , मंदबुद्धि एवं अस्थिबाधित- लैपटॉप अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम, न्यूनतम 60 प्रतिशत निःशक्तता) - मोट्रेट ट्रायसिकल(बैटरी चलित)

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान चयनित हितग्राहियों के मान से सामग्री क्रय उपरान्त पात्र हितग्राहियों को लैपटॉप/ मोट्रेट ट्रायसिकल सामग्री वितरित की जाती है।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक http://socialjustice.mp.gov.in

योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें

1. विगत वर्ष में उर्त्‍तीण परीक्षा की अंक-सूची। 

2 . चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र।

 3 . आयु प्रमाण पत्र। 

4 शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पालीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो, इस आशय का प्रमाण पत्र।


Comments