समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

 


समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

योजना का नाम समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

हितग्राही मूलक है या नही हाँ

अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना

योजना कब से प्रारंभ की गयी 1981

योजना का उद्येश्य इस सेवा का उद्देश्य निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के पात्र हितग्राहियों को पेंशन के रूप में रू. 600/- प्रतिमाह राज्य मद से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया

 1. 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध 

2. 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा (कल्याणी), जो आयकरदाता न हो

 3. 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता, जो आयकरदाता न हो 

4. 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो 

5. 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं जो आयकरदाता न हो

 6. वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है।

लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति

लाभार्थी का प्रकार छात्र ,छात्रा ,महिला ,पुरुष ,परित्यक्ता ,विधवा ,विधुर ,वृद्ध ,दिव्यांग

लाभ की श्रेणी पेंशन

योजना का क्षेत्र Urban and Rural

आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।

पदभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र –मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र –(अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद अधिकारी

समय सीमा 15 कार्य दिवस

आवेदन प्रक्रिया

1.आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।2.आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।

3.ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।

 4.उपरोक्तावनुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।

5.ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन किया जावेगा।6.जांच उपरांत दस्ता्वेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा

 7.जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।

 8.पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।

 9.संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

आवेदन शुल्क नि:शुल्‍क

अपील ग्रामीण क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहरी क्षेत्र (अ) कलेक्टर (ब) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि पेंशन की राशि 600/- प्रतिमाह

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान

 1.आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा किया जा सकता है।

2.आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। 

3.ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।

4.उपरोक्तावनुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।

5.ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन किया जावेगा।

6.जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा

 7.जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।

 8.पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।

 9.संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक http://socialjustice.mp.gov.in

योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें 1.आयु प्रमाण पत्र 2. आवेदक के पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ अतिरिक्त दस्तावेजः- निराश्रित व्यक्तियों के लियेः- सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर निःशक्तता पेंशन के लिएः- चिकित्सक द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का प्रमाणपत्र विधवा पेंशन के लिएः- पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) परित्यक्ता पेंशन के लिएः- सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर/ न्यायालयीन आदेश

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