प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
हितग्राही मूलक है या नही हाँ
अधिकार क्षेत्र केंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी 2017
योजना का उद्येश्य यह योजना मध्य प्रदेश के समस्त जिलो में जनवरी 2017 से लागू की गई है| पात्र हितग्राही- परिवार में प्रथम जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओ एव धात्री माताए योजना की लाभार्थी होगी | उद्देश्य:- 01-गर्भवती महिलाओ के प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एव पश्चात् पर्याप्त आराम मिल सके | 02- गर्भवती महिलाओ एव धात्री माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सुधार लाना|
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया 01-गर्भवती होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, आगनबाडी केंद्र में अपना पंजीयन कराये| 02-बैंक या डाकघर में अपना बचत खाता खोले एव उसे अपने आधार नम्बर से जोड़े/लिंक करे | 03-आगनबाडी कार्यकर्त्ता अथवा ए. एन. एम्. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ की मांग करे | 04-आगनबाडी केंद्र में आयोजित होने वाले मंगल दिवस (गोद भराई ,अन्नप्राशन एव सुपोषण दिवस ) कार्यक्रमों में नियमित भागीदारी कर पोषण एव स्वास्थ्य संबंधी जानकारिया प्राप्त करे | 05 यह सुनिश्चित करे की आपको दी गई सेवाओ एव सलाह को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP card) में दर्ज किया गया है | राशि भुगतान की प्राक्रिया- पात्र हितग्राही को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में मातृत्व लाभ की राशी का भुगतान DBT स्कीम के माध्यम से हितग्राही के आधार से जुड़े /लिंक बैंक या डाकघर खाते में सीधे जमा की जावेगी |
लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकार गर्भवती महिला
लाभ की श्रेणी नगद
योजना का क्षेत्र Urban and Rural
पदभिहित अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी
समय सीमा 9 माह
आवेदन प्रक्रिया 01-गर्भवती होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, आगनबाडी केंद्र में अपना पंजीयन कराये| 02-बैंक या डाकघर में अपना बचत खाता खोले एव उसे अपने आधार नम्बर से जोड़े/लिंक करे | 03-आगनबाडी कार्यकर्त्ता अथवा ए. एन. एम्. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ की मांग करे | 04-आगनबाडी केंद्र में आयोजित होने वाले मंगल दिवस (गोद भराई ,अन्नप्राशन एव सुपोषण दिवस ) कार्यक्रमों में नियमित भागीदारी कर पोषण एव स्वास्थ्य संबंधी जानकारिया प्राप्त करे | 05 यह सुनिश्चित करे की आपको दी गई सेवाओ एव सलाह को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP card) में दर्ज किया गया है | राशि भुगतान की प्राक्रिया- पात्र हितग्राही को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में मातृत्व लाभ की राशी का भुगतान DBT स्कीम के माध्यम से हितग्राही के आधार से जुड़े /लिंक बैंक या डाकघर खाते में सीधे जमा की जावेगी |
आवेदन शुल्क निः शुल्क
अपील कलेक्टर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि प्रथम किश्त राशि- 1000 रू. 01- हितग्राही का आगनबाडी केंद्र में पंजीयन | 02- हितग्राही द्वारा स्वय के एव पति के आधार कार्ड का विवरण | 03- हितग्राही द्वारा लिखित सहमति उपलब्ध कराना| 04- हितग्राही द्वारा स्वय /पति/पारिवारिक सदस्य का मोबाइल नम्बर | 05- हितग्राही द्वारा स्वय के बैंक या डाकघर खाते का विवरण | द्वितीय किश्त- राशि 2000 रू. गर्भावस्था के 06 माह के अन्दर कम से कम एव बार प्रसव पूर्व जाँच होने पर | तृतीय किश्त- राशि 2000 रू. 01-बच्चे के जन्म का पंजीकरण होना| 02- बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्व होने पर | (बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी एव हेपिटाईटस –बी अथवा समतुल्य)
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान DBT द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक http://www.mpwcdmis.gov.in/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें आधार कार्ड , MCP कार्ड ,बैंक पास बुक
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