लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
योजना का नाम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
हितग्राही मूलक है या नही हाँ
अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी ? 2014
योजना का उद्येश्य अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी अंतर्गत सत्यापित 28 श्रेणी के गरीब परिवारो को रियायती दर पर अनाज का वितरण
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है।
लाभार्थी वर्ग अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,अन्य ,सभी वर्ग के बी.पी.एल. हितग्राही ,कोविड 19 महामारी के कारण मृत माता पिता की अनाथ संताने
लाभार्थी का प्रकार अंत्योदय परिवार ,बी.पी.एल. कार्ड धारी ,25 श्रेणी में पात्रता
लाभ की श्रेणी राशन
योजना का क्षेत्र Urban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही की एंट्री राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है |अंत्योदय परिवार पर कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार , एवं प्राथमिकता परिवार पर 05 किलो प्रति सदस्य सदस्य खाद्यान की पात्रता |
पदभिहित अधिकारी सभी शहरी CMO / ग्रामीण जनपद CEO
समय सीमा 45 दिन
आवेदन प्रक्रिया म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित 28 केटेगरी में पात्र होना/हितग्राही का चयन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही की एंट्री राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है |
आवेदन शुल्क वर्तमान में निःशुल्क है
अपील सीएम हेल्प लाईन/ जनसुनवाई/DGRO/अनुविभागीय अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि 1 रूपये प्रतिकिलो राशन
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक epos.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें संबधित परिवार 25 श्रेणी में से जिस श्रेणी में पात्र है, उसका दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यो के आधार की कापी
अपडेट दिनांक 11/3/2022 12:53:51 PM

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